हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, भगवान भी अतिक्रमण करेंगे तो कोर्ट उन्हें भी जमीन खाली करने का आदेश देगा

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अतिक्रमण के एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर भगवान भी सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण करते हैं तो अदालत उसे हटाने का आदेश देगा। कोर्ट ने कहा, "अदालतों को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कौन या किस नाम से अतिक्रमण होता है। हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि अगर भगवान भी सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण करते हैं, अदालतें उसे हटाने का निर्देश देंगी, क्योंकि सार्वजनिक हित और कानून के शासन की रक्षा की जानी चाहिए और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।"
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