हाईकोर्ट का अहम फैसला, लड़की के स्तन विकसित नहीं होने पर गलत इरादे से छूना यौन अपराध

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यौन उत्पीडऩ की शिकार लड़की के स्तन विकसित नहीं होने पर भी उसे गलत इरादे से छूना यौन अपराध की ही श्रेणी में आएगा। अदालत ने कहा कि इसमें यह साबित होना चाहिए कि ऐसा करने वाले ने यौन इरादे से पीडि़ता के विशेष अंग को छुआ था। इस मामले में हाई कोर्ट ने उसे पाक्सो एक्ट की धारा सात के तहत दोषी माना।
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