हाईकोर्ट का अहम फैसला, पिता की जाति के आधार पर ही वैध होगा बेटे का जाति प्रमाण पत्र, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में ठाणे निवासी भरत तायडे द्वारा दायर किए गए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति का वैध जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के जाति के आधार पर ही होगा. जस्टिस एसबी शुक्रे और जीए सनप की खंडपीठ ने कहा कि भारत में अधिकांश परिवार पितृसत्तात्मक पैटर्न का पालन करते हैं यानी ज्यादातर परिवार में पिता की जाति और संस्कारों के आधार पर ही बच्चे की पालन पोषण होता आया है. जिसे देखते हुए किसी भी व्यक्ति की जाति उसके पिता की जाति या जनजाति से संबंधित माना जाना चाहिए.
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