वेज और नॉन-वेज पर हाई कोर्ट का फैसला, हर किसी को यह जानने का अधिकार कि वे क्या खा रहे

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में स्थित दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बीते बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी खाद्य सामग्री के शाकाहारी या मांसाहारी होने का पूरा खुलासा होना चाहिए, क्योंकि थाली में परोसी जाने वाली वस्तु से हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है.वहीं,हाई कोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस डीके शर्मा की पीठ ने घरेलू उपकरणों और परिधानों समेत इस्तेमाल की जाने वाली 'सभी वस्तुओं' पर शाकाहारी या मांसाहारी होने का लेबल लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. इस याचिका में कहा गया है कि उत्पाद के घटक तत्वों और उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के आधार पर किसी खाद्य सामग्री पर शाकाहारी या मांसाहारी होने का लेबल लगाया जाए.
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