हाईकोर्ट का आया फैसला, 10 साल की बलात्कार पीड़िता को लेकर ये निर्देश दिया

तिरुवनंतपुरम: केरल में अपने ही पिता से प्रेगनेंट हुई 10 वर्षीय बच्ची के केस में केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को अहम निर्देश जारी किया। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से प्रेगनेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इससे पहले मेडिकल बोर्ड ने मामले में अपनी राय दी थी। मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि चूंकि गर्भ 31 सप्ताह का हो चुका है और ऑपरेशन से डिलीवरी करनी होगी। ऐसे में इस बात की 80 फीसदी तक संभावना है कि नवजात शिशु बच जाए।
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