भारत
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फरलो और पैरोल दिए जाने पर हाईकोर्ट का बड़ा बयान
jantaserishta.com
7 April 2022 1:55 PM GMT
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चंडीगढ़: डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम हार्ड-कोर क्रिमिनल नहीं है. हरियाणा सरकार की तरफ से राम रहीम को दी गई 20 दिनों की फरलो मामले में दायर याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. अदालत के इस फैसले के साथ ही राम रहीम के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा हो गया है.
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दी गई फरलो के खिलाफ पटियाला के परमजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि पंजाब विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए डेरा प्रमुख को फरलो दी गई है. डेरा प्रमुख एक संगीन अपराधी है, इसलिए उसे दी गई फरलो रद्द की जाए.
इसके जवाब में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया गया है. इन मामलों में उस पर सह-अभियुक्तों के साथ साजिश रचने का आरोप था, इसलिए उसे हार्ड-कोर क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता है. जेल में गुरमीत राम रहीम के व्यव्हार को देखते हुए और कानूनी राय लेने के बाद ही नियमों के आधार पर उसे फरलो दी गई थी.
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