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हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: जज ने सुनाई इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन कैद की सजा, जानें पूरा मामला

jantaserishta.com
17 Dec 2022 6:18 AM GMT
हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: जज ने सुनाई इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन कैद की सजा, जानें पूरा मामला
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक | DEMO PIC 

25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने इनकम टैक्स विभाग को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को अवमानना के मामले में 7 दिन जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना नहीं चुकाने पर अफसर को एक अतिरिक्त दिन जेल में बिताना होगा. कोर्ट ने अधिकारी को आदेश दिया है कि वह 22 दिसंबर को दोपहर तीन बजे कोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार के सामने पेश हों, जहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा. हाईकोर्ट के इस सख्त फैसले के बाद इनकम टैक्स विभाग में हड़कंप मच गया है. विभाग में उच्च अधिकारी पर कोर्ट की इस कार्रवाई को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है.
यह आदेश जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने प्रशांत चंद्रा की ओर से दाखिल एक अवमानना याचिका पर दिया है. याची का कहना था कि उसे लखनऊ में इनकम टैक्ट विभाग ने साल 2011-12 के लिए करीब 52 लाख रुपये का मूल्यांकन नोटिस भेज दिया था, जबकि उन्होंने अपना आयकर दिल्ली से भरा था.
उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2015 को नोटिस और अन्य आदेश रद्द कर दिए थे. याची का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर बकाया नोटिस सात महीने तक चलता रहा, जिससे उनके सम्मान पर काफी चोट लगी.
इस पर कोर्ट ने कहा कि केस में गिडवानी ने अदालत के आदेश के बावजूद याची को परेशान करने की नीयत से बकाया नोटिस वेब साइट से नहीं हटाया. इस मामले में केवल जुर्माना ही काफी नहीं है बल्कि अवमानाकारी गिडवानी को जेल भेजने से ही न्याय की पूर्ति होगी.
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