हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 21 साल से कम उम्र के लड़के नहीं कर सकते शादी, लेकिन लिव-इन की इजाजत

चंडीगढ़. लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र (Marriage Age of Women) बढ़ाए जाने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. इस बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने हाल ही में एक मामले में कहा है कि 21 साल की उम्र से कम का कोई भी युवा पुरुष शादी (Male Marriage Age) तो नहीं कर सकता लेकिन वह 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिला के साथ उसकी सहमति होने पर कपल की तरह उसके साथ रह सकता है. हाईकोर्ट का यह फैसला मई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में है, जिसमें कहा गया था कि कोई भी युवा जोड़ा शादी के बिना भी साथ रह सकता है.
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