हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- सिर्फ संस्कृत ही नहीं, ये भी है भगवान की भाषा

फाइल फोटो
चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिल को 'ईश्वर की भाषा' बताया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि देशभर में मंदिरों में अभिषेक अजवार और नयनमार जैसे संतों द्वारा रचित तमिल भजनों, अरुणगिरिनाथर की रचनाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए. न्यायमूर्ति एन किरूबाकरण और न्यायमूर्ति बी पुगालेंधी की पीठ ने हाल के एक आदेश में कहा कि हमारे देश में 'यह विश्वास कराया गया कि केवल संस्कृत ही ईश्वर की भाषा है.
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