हाईकोर्ट ने Twitter से कहा- ... नहीं तो आपके लिए मुश्किल होगी, पढ़े पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में ट्विटर (Twitter) ने मंगलवार को माना कि उसने नए IT रूल्स का पालन नहीं किया है. इस पर हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि अब हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते. सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है.
दिल्ली HC ने ट्विटर को लगाई लताड़। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने मंगलवार को माना कि उसने नए IT रूल्स का पालन नहीं किया है. इस पर हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि अब हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते. सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है.
— Deepak Chaurasia (@DChaurasia2312) July 6, 2021
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