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बेहद घिनौनी घटना: महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, स्वतः संज्ञान लिया
jantaserishta.com
9 April 2024 10:57 AM IST

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अदालत ने कहा कि इस घटना ने महाभारत में कौरवों द्वारा किए गए 'द्रौपदी के चीर हरण' की याद दिला दी.
चंडीगढ़: पंजाब के तरन तारन में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में पंजाब-हरियाणा हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही घिनौनी घटना है. इस पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा कि इस घटना ने महाभारत में कौरवों द्वारा किए गए 'द्रौपदी के चीर हरण' की याद दिला दी.
तरन तारन जिले में 55 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर उसके बेटे के ससुराल वालों ने मारपीट की और उसे निर्वस्त्र कर घुमाया. पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला के बेटे ने एक लड़की से उसके परिजनों के खिलाफ जाकर शादी की थी. बीते छह अप्रैल को पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था और पांचवे आरोपी को बाद में पकड़ा गया. इस घटना का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
इसके बारे में जस्टिस वशिष्ठ ने कहा, "मुझे महाभारत काल की वह ऐतिहासिक घटना याद आ रही है, जिसमें कौरवों के आदेश पर द्रौपदी का चीर हरण किया गया था और भीष्म पितामह समेत पांडवों की चुप्पी थी, जिसके परिणामस्वरूप महाभारत युद्ध हुआ और उसमें हजारों लोग मारे गए."
उन्होंने कहा, "सदियों के बाद एक सामान्य आम आदमी आज भी यह उम्मीद नहीं करता है कि 'न्याय प्रणाली' (न्यायिक व्यवस्था) प्रशासन की नाक के नीचे पापपूर्ण और खुले तौर पर होने वाली ऐसी घटनाओं पर मूकदर्शक बनी रहेगी."
जस्टिस वशिष्ट ने कहा, "तरन तारन सेशन डिवीजन के प्रशासन न्यायाधीश होने के नाते मेरी राय है कि इस घटना का स्वत: संज्ञान लेने आवश्यकता है क्योंकि हाई कोर्ट ऐसी घटनाओं पर मूक दर्शक नहीं रह सकता है. जहां एक महिला के सम्मान और नारीत्व को खुलेआम अपमानित किया जाता है. इस मामले में पुलिस और अधिकारी ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं और त्वरित कार्रवाई शुरू नहीं करते हैं."
पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, वह घर पर अकेली थी जब उसके बेटे के ससुराल वालों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए. महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसे अर्धनग्न हालत में गांव में घुमाया. पीड़िता को गांव में घुमाए जाने का कथित वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सामने आया.
पीड़िता की शिकायत के आधार पर तीन अप्रैल को आईपीसी की धारा 354 (मारपीट), 354B (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला), 354D (पीछा करना), 323 (चोट पहुंचाना) और 149 के तहत केस दर्ज किया गया है. इस मामले में पीड़ित महिला की बहू की मां कुलविंदर कौर मणि, उसके भाई शरणजीत सिंह शन्नी और गुरचरण सिंह के साथ पारिवारिक मित्र सनी सिंह को गिरफ्तार किया गया है.
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