हाईकोर्ट सख्त: दफ्तर में निजी काम के लिए सरकारी कर्मचारी को मोबाइल फोन की परमिशन नहीं होनी चाहिए

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऑफिस में मोबाइल का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है.
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