बुजुर्ग सास-ससुर को परेशान करने वाली बहू के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त, कहा- शांति के लिए घर से निकालने का है अधिकार

नई दिल्ली: झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन कहीं-कहीं बात इतनी बढ़ जाती है कि घर के बाकी सदस्यों का जीना मुश्किल हो जाता है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि झगड़ालू प्रवृत्ति की बहू (Bride) को संयुक्त घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है और संपत्ति के मालिक उसे घर से बेदखल कर सकते हैं. उच्च न्यायालय ने कहा कि बुजुर्ग मां-बाप को शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार है. यदि बहू रोजाना चिक-चिक की आदत छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसे घर से निकाला जा सकता है.
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