भारत

दिल्ली पुलिस को लेकर उच्च न्यायालय ने कही ये बड़ी बात

jantaserishta.com
24 Aug 2022 10:34 AM IST
दिल्ली पुलिस को लेकर उच्च न्यायालय ने कही ये बड़ी बात
x

न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सड़कों पर अवरोध और यातायात जाम की समस्या पैदा करने वाले मानव रहित बैरिकेड लगाने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस को आड़े हाथ लिया। अदालत ने कहा कि ये बैरिकेड जाम का बड़ा कारण बनते हैं। न्यायालय ने पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को निजी तौर पर पेश होने का निर्देश भी दिया है।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने कहा कि ये सब क्या है। सड़कें परिवहन के लिए होती हैं या फिर इस तरह से अवरुद्ध किए जाने के वास्ते। हाईकोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय ने पहले प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र का स्वत संज्ञान लिया था। इस पत्र को बाद में दक्षिणी दिल्ली की कई सड़कों पर मानवरहित बैरिकेड लगाने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ के पास भेजा गया था। शुरुआत में पीठ ने देखा कि शाम के व्यस्त समय में पुलिसकर्मी सड़कों पर बैरिकेड लगाते हैं और यातायात नियंत्रण पर ध्यान दिए बिना एक तरफ खड़े रहते हैं।
पीठ ने कहा कि एक मानवरहित बैरिकेड भी एक बड़े यातायात जाम का कारण बनता है। आप क्या सभी मार्गों को अवरुद्ध करके यातायात का प्रबंधन करते हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में बताया है कि मोबाइल बैरिकेड की खरीद, रखरखाव और परिचालन उपयोग से जुड़े एक स्थायी आदेश को 2021 में संशोधित किया गया है। यह निर्देश दिया गया है कि इस्तेमाल में न होने पर बैरिकेड को सड़क और फुटपाथ से हटा दिया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि विशेष पुलिस आयुक्त सुनवाई की अगली तारीख पर पीठ में इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट के साथ पेश होंगे कि 2021 के स्थायी आदेश का अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'जिसे भागना होता है, वह वैसे भी आपको चकमा देने में कामयाब हो जाता है। शाम छह बजे जब ट्रैफिक चरम पर होता है तो आप बैरिकेड लगा सड़कों को अवरुद्ध कर देते हैं। अगर किसी को स्वास्थ्य इमरजेंसी है तो उसे आधा घंटा रास्ते को पार करने में लगाना होगा और संभव है कि बीमार व्यक्ति समय पर अस्पताल न पहुंच पाए।'

jantaserishta.com

jantaserishta.com

भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।

    Next Story