हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात, FIR दर्ज किए बिना पुलिस थाने नहीं बुला सकती, जानें बड़ी बातें

न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज किए बगैर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुला सकता है। हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के साइबर सेल की ओर से सीआरपीसी की धारा 160 के तहत जारी तीन समन को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है।
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।





