हाई कोर्ट ने कह दी बड़ी बात, सौतेली मां नहीं देती अपनों जैसा प्यार, बच्चे की कस्टडी पर दिया ये फैसला

बेंगलुरु. कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने एक पिता को बच्चे की अंतरिम कस्टडी देने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि सौतेली मां अपनी (बायोलॉजिकल) मां की तरह बच्चे का देखभाल और प्यार नहीं कर सकती. दरअसल बच्चे की कस्टडी को लेकर मां और पिता में कानूनी लड़ाई चल रही है. दोनों अलग हो गए हैं. साथ ही पिता ने दूसरी शादी भी कर ली है. पिछले दिनों फैमली कोर्ट ने पिता को बच्चे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी. लेकिन अब हाई कोर्ट ने भी बच्चे का कस्टडी देने से इनकार कर दिया है.
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