हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, गिरफ्तारी की तलवार लटकी

नई दिल्ली: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी की आशंका भी बढ़ गई है। असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़े मामले में खेड़ा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। खेड़ा ने सीएम की पत्नी पर कई पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद पवन खेड़ा को फिलहाल अग्रिम राहत नहीं मिली है।
Gauhati High Court rejects an anticipatory bail petition filed by Congress leader Pawan Khera, in connection with an FIR lodged by Riniki Bhuyan Sharma, wife of Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma.
— ANI (@ANI) April 24, 2026
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