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हाईकोर्ट का एसिड हमले के आरोपी को जमानत देने से इनकार, अपराध की गंभीरता का दिया हवाला

jantaserishta.com
6 Sep 2023 7:44 AM GMT
हाईकोर्ट का एसिड हमले के आरोपी को जमानत देने से इनकार, अपराध की गंभीरता का दिया हवाला
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बदला लेने की कोशिश की थी।
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने साथी डॉक्टर के साथ मिलकर 30 वर्षीय सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर कथित तौर पर एसिड हमला करने की साजिश रचने वाले एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने एसिड हमले के मामलों की गंभीरता को रेखांकित करते हुए उन्हें अत्यधिक क्रूरता और विनाशकारी परिणामों से चिह्नित अपराध बताया, जो समुदायों को झकझोर कर रख देते हैं। सह-आरोपी ने, जिसने पीड़िता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, उसका प्रस्‍ताव खारिज होने के बाद बदला लेने की कोशिश की थी। अदालत ने कहा कि एसिड हमलों का जीवन बदलने वाला प्रभाव न केवल गंभीर शारीरिक दर्द देता है बल्कि भावनात्मक घाव भी देता है जो कभी ठीक नहीं होता। इसने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में, जहां एसिड हमले जैसा जघन्य अपराध किसी व्यक्ति के जीवन को विकृत कर देता है, न्याय को अदालत की निर्णय लेने की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
अदालत ने कहा, “पीड़ित द्वारा ठुकराए गए प्रेम प्रस्ताव के कारण घनी आबादी वाले इलाके में दिन के उजाले में एक महिला पर एसिड हमला, उसे जीवन भर के लिए विकृत करने जैसा जघन्य अपराध पीड़ित को गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाने के अलावा समाज में सख्‍त भावनाएं पैदा कर सकता है। ऐसी स्थितियों और मामलों में न्याय के संरक्षक के रूप में अदालत की भूमिका सामने आनी चाहिये।” अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आवेदक आरोपी ने न केवल हमले को अंजाम देने के लिए किशोरों को काम पर लगाया, बल्कि अपराध की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।
आरोपी, जो पिछले नौ वर्षों से न्यायिक हिरासत में था, ने यह तर्क देते हुए जमानत मांगी कि मुकदमा समाप्त होने में कुछ समय लगेगा। जवाब में, न्यायमूर्ति शर्मा ने मामले की जटिलता पर ध्यान दिया, विशेष रूप से अभियुक्त की विस्तारित कैद के खिलाफ अपराध की जघन्यता को तौलने की आवश्यकता पर ध्यान दिया। अदालत ने सबसे घृणित अपराधों से निपटने के दौरान भी उचित प्रक्रिया, निष्पक्षता और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
इसमें कहा गया है कि भले ही आरोपी मुकदमे के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने पर अफसोस जता सकते हैं, लेकिन अदालत पीड़िता को हुए अनदेखे मनोवैज्ञानिक दर्द और स्थायी आघात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अदालत ने कहा, "अदालतों को सबसे घृणित अपराधों से निपटने के दौरान भी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने, प्रक्रिया और न्याय की निष्पक्षता और व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहना होगा।"
जज ने कहा, “यह अदालत उसकी भावनाओं के बारे में सोचकर कांप जाती है कि जब भी वह आईने में देखती है तो उसे न केवल उस घटना और उस दर्द की याद आती है जिससे वह गुज़री है बल्कि उस चेहरे की भी याद आती है जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया है जिसके साथ वह पैदा हुई थी, और भगवान द्वारा दी गई दो खूबसूरत आँखों से दुनिया को देखने की क्षमता, जिनमें से एक घटना के कारण छिन गई है।” अदालत ने मुकदमे की नौ साल की अवधि पर भी नाराजगी व्यक्त की और चार महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने के उद्देश्य से शेष गवाहों से दिन-प्रतिदिन के आधार पर पूछताछ करने को कहा।
अदालत ने इस मामले में त्वरित न्याय के लिए गवाहों की शीघ्र उपस्थिति सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। अदालत ने कहा, “संबंधित डीसीपी यह सुनिश्चित करेंगे कि गवाह उस दिन अदालत के सामने पेश हों, जिस दिन उन्हें बुलाया गया है, जो आवश्यक है क्योंकि यह एक पुराना मामला है और कुछ गवाह एक थाने से दूसरे में स्थानांतरित हो गये होंगे और कुछ सेवानिवृत्त हो गये होंगे।“
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