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हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत की जांच के लिए कमेटी बनाए सरकार, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

jantaserishta.com
20 April 2023 9:57 AM GMT
हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत की जांच के लिए कमेटी बनाए सरकार, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
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रांची (आईएएनएस)| जून 2018 में रांची स्थित मेडिकल कॉलेज रिम्स में जूनियर डॉक्टरों और नर्सों की हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड प्रधान जिला जज करेंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जांच कमेटी गठित कर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
चीफ जस्टिस संजय मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका झारखंड छात्र संघ की ओर से दायर की गई है। इसमें बताया गया है कि 1 जून 2018 को रिम्स में एक पेशेंट की मृत्यु कथित रूप से गलत ट्रीटमेंट की वजह से हो गई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों ने प्रोटेस्ट किया था। इसे लेकर रिम्स के जूनियर डॉक्टरों और मृतक के परिजनों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद रिम्स में 2 जून 2018 से जूनियर डॉक्टरों एवं नर्सों ने स्ट्राइक कर दिया था। स्ट्राइक के दौरान रिम्स में संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। इस दौरान करीब 35 मरीजों का ऑपरेशन टल गया था। 600 से ज्यादा मरीज रिम्स से बगैर इलाज के वापस लौट गए थे। इलाज के बिना 28 मरीजों की भी मौत भी हुई थी।मामले को लेकर कोतवाली थाना में जिम्मेदार जूनियर डॉक्टरों एवं नर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन जूनियर डॉक्टरों एवं नर्सों को नोटिस दिए जाने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में इस पूरे मामले की जांच कमेटी बनाकर करने और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई थी।
इस याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इस मामले में क्या एक्शन लिया गया, मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने, उनके पुनर्वास करने आदि पर कोई पहल हुई या नहीं, हड़ताल करने वाले जूनियर डॉक्टरों एवं नर्सों पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं।
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