हाईकोर्ट ने दिया आदेश, खुले में मीट बेचने पर लगाई जाए रोक

नई दिल्ली: त्रिपुरा हाईकोर्ट (Tripura High Court) ने अगरतला नगर निगम (Agartala Municipal Corporation) को सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर मांस (Meat) की खुली बिक्री की इजाजत नहीं देने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने नगर निगम से यह भी कहा है कि राज्य में बूचड़खाने की स्थापना की जाए और इसकी स्थापना के लिए एक योजना भी तैयार की जाए. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति एसजी चट्टोपाध्याय की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की बेंच अधिवक्ता अंकन तिलक पॉल द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी.
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