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फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की ज्वाइनिंग को लेकर हाईकोर्ट का आदेश

Shantanu Roy
3 Sep 2023 11:21 AM GMT
फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की ज्वाइनिंग को लेकर हाईकोर्ट का आदेश
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पंजाब। फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स व मिस्ट्रेस विरुद्ध चुने गए उम्मीदवारों को लेकर अहम खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने उन फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स व मिस्ट्रेस की हाजिरी पर रोक लगा दी है जिन्हें नियुक्ति पत्र देते हुए 01.09.2023 को स्टेशन का चुनाव करवाया गया था। हाईकोर्ट ने भर्ती डायरेक्टोरेट द्वारा जारी सिलेक्शन सूची के आधार पर 1461 मास्टर काडर भर्ती अधीन आते 168 मास्टर्स व मिस्ट्रेस को लेकर आदेश जारी किया है।
जानकारी के लिए बता दें कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई दौरान उक्त उम्मीदवारों की स्कूल में हाजिरी पर रोक लगाई है। यह आदेश समूह जिला शिक्षा अफसरों को जारी किए हैं कि फिजिकल मास्टर व मिस्ट्रेस की आसामी विरुद्ध सूची अनुसार जिन कर्मचारियों को विभाग द्वारा 01.0.2023 को स्टेशन का चुनाव करवाया गया था उन्हें आगामी आदेशों तक स्कूलों में उपस्थित न होने दिया जाए। संबंधित स्कूल प्रमुखों को ये हिदायतें तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है।
Shantanu Roy

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