हाईकोर्ट का आदेश- खुली अदालत में नहीं होगी यौन उत्पीड़न मामलों की सुनवाई, रिपोर्टिग पर भी रहेगा प्रतिबंध

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013 से संबंधित मामलों की सुनवाई और रिपोर्टिग के लिए कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जस्टिस जीएस पटेल के आदेश के अनुसार, ऐसे सभी मामलों की सुनवाई या तो 'बंद कमरे में' या जजों के चैंबर में होगी. खुली अदालत में आदेश पारित नहीं किया जा सकता या हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा सकता.
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