हाई कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, कहा- हम बच्चे की हत्या की अनुमति नहीं देंगे, जानें पूरा मामला

न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 साल की अविवाहित युवती को गर्भपात की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। यही नहीं मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि हम बच्चे की हत्या की अनुमति नहीं देंगे। इसकी बजाय उसे किसी को गोद देने का विकल्प चुन सकती हैं। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा, 'बच्चों को मारना क्यों चाहती हैं? हम आपको एक विकल्प देते हैं। देश में बड़े पैमाने पर गोद लेने के इच्छुक लोग हैं।' चीफ जस्टिस ने कहा कि हम युवती को बच्चे के लिए पालने के लिए मजबूर नहीं करते। लेकिन वह एक अच्छे अस्पताल में जाकर उसे जन्म दे सकती है।
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