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महिला पहलवान और उसके पिता को हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस, 1 अगस्त तक जवाब दें

Nilmani Pal
4 July 2023 11:30 AM GMT
महिला पहलवान और उसके पिता को हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस, 1 अगस्त तक जवाब दें
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दिल्ली। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो केस के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा पॉक्सो केस में दायर किये गये कैंसिलेशन रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और इसके बाद शिकायतकर्ता नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता से इसपर जवाब मांगा है। एडिशन सेशन जज छवि कपूर ने पीड़िता/याचिकर्ता को नोटिस जारी किया है। चैंबर में अदालत की कार्रवाई के दौरान सेशन जज ने उन्हें निर्देश दिया कि 1 अगस्त तक वो इसपर जवाब दें। जिसके बाद कोर्ट आगे की सुनवाई करेगी।

भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग महिला पहलवान ने शुरू में यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी और कहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण पर दर्ज मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को रद्द किये जाने की गुहार अदालत से लगाई थी।

बृजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग महिला पहलवान के अलावा 6 अन्य महिला पहलवानों ने भी यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के ही राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तब अदालत ने यौन आरोप से जुड़े केस को एमपी-एमएमलए कोर्ट में भेजा था। इससे पहले 15 जून को दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद के खिलाफ 1000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 354, 354A, 354D लगाई थी।


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