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हाई कोर्ट ने सुब्रत रॉय के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानें पूरा मामला

jantaserishta.com
13 May 2022 11:19 AM GMT
हाई कोर्ट ने सुब्रत रॉय के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानें पूरा मामला
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नई दिल्ली: सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. पटना हाईकोर्ट के एक फैसले से उनके ऊपर गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही थी, वो फिलहाल के लिए टल गई है. आम लोगों के बीच सुब्रत रॉय को 'सहाराश्री' नाम से भी जाना जाता है.

पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत रॉय को आज यानी शुक्रवार को सशरीर अदालत में पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन सहाराश्री जब आदेश के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचे तो नाराज कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुब्रत रॉय को 16 मई तक गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया था.
पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया के खिलाफ लोगों के पैसों का पिछले कई सालों से भुगतान नहीं करने का एक मामला चल रहा है. लोगों ने ये पैसे कंपनी की कई स्कीमों में लगाए थे. पटना हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप कुमार ने गुरुवार को सुब्रत राय को शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.
सहाराश्री को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. उच्चतम न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के गिरफ्तारी के आदेश पर तत्काल सुनवाई करते हुए रोक लगा दी. साथ ही उनके खिलाफ आगे किसी तरह की कार्यवाई करने को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश निवेशकों की एक याचिका पर दिया था. उनके खिलाफ आर्थिक अपराध और अमानत में खयानत की धाराओं के तहत आदेश पारित किया गया था.
सुब्रत रॉय के खिलाफ इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहा है. फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं. वहीं निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर सहारा इंडिया का दावा है कि वह सारी रकम सेबी के पास जमा करा चुकी है.

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