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BIG BREAKING: कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही, अब आई ये खबर
jantaserishta.com
2 Dec 2022 1:05 PM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक | फाइल फोटो
राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस जारी किया है.
बेंगलुरु: भारत जोड़ो यात्रा के एक वीडियो में केजीएफ-2 के सॉन्ग का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अब कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव जयराम रमेश और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस जारी किया है. आरोप है कि कर्नाटक HC के आदेश के बावजूद भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए गए संबंधित वीडियोज़ को नहीं हटाया गया है, जिसकी वजह से कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है और कोर्ट की अवमानना भी की जा रही है. इस संबंध में MRT म्यूजिक ने अवमानना याचिका दायर की है.
MRT म्यूजिक ने दावा किया कि प्रतिवादियों ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए गए वीडियो को नहीं हटाया है, जो कॉपीराइट का उल्लंघन करता है. याचिकाकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है. सुनवाई के बाद कर्नाटक HC के चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की जॉइंट बैंच ने नोटिस जारी किया है और कांग्रेस नेताओं से जवाब तलब किया है.
इससे पहले 8 नवंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस को बड़ी राहत दी थी. सुनवाई के बाद कर्नाटक HC ने सिविल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के आदेश दिए गए थे. कांग्रेस पर आरोप था कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो वीडियो बनाए गए हैं, उनमें केजीएफ-2 के गानों का इस्तेमाल किया गया है. कांग्रेस ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि 45 सेकेंड की क्लिप की वजह से कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा का पूरा ट्विटर हैंडल ब्लॉक नहीं करना चाहिए.
हाई कोर्ट ने आदेश में कांग्रेस को हिदायत दी और 24 घंटे के अंदर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सभी कॉपीराइट सामग्री को हटाने के लिए कहा था. इसमें ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम शामिल थे. HC ने कहा था कि ये आदेश वादी द्वारा अपने कॉपीराइट की रक्षा के लिए न्यायालय के समक्ष कोई दलील देने के आड़े नहीं आएगा.
बता दें कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एमआरटी म्यूजिक के गानों का इस्तेमाल किया है. एमआरटी म्यूजिक के पास कन्नड़, हिंदी, तेलुगु और तमिल आदि में 20,000 से ज्यादा ट्रैक के म्यूजिक राइट्स हैं. कंपनी ने KGF 2 के म्यूजिक राइट्स का अधिकार हासिल करने के लिए भारी रकम का निवेश किया है. एमआरटी म्यूजिक का आरोप है कि कांग्रेस ने बिना पूछे अपने पॉलिटिकल इवेंट के लिए उनके म्यूजिक का इस्तेमाल कर लिया. उन्होंने जिस वीडियो में केजीएफ 2 से गाने का इस्तेमाल किया है, उसमें राहुल गांधी भी दिख रहे हैं.
शिकायतकर्ता ने कहा था कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की यह गैरकानूनी हरकत रूल ऑफ लॉ और निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के अधिकारों की घोर अवहेलना है, जबकि वह इस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन इस देश में शासन करने का मौका तलाशने और आम आदमी व व्यवसायियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं. इस पूरे मामले में धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज हुआ है.
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