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हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री पर 1.25 लाख का लगाया जुर्माना, याचिका में स्पेलिंग मिस्टेक पड़ी भारी, जानें पूरा मामला

jantaserishta.com
7 April 2024 4:35 AM GMT
हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री पर 1.25 लाख का लगाया जुर्माना, याचिका में स्पेलिंग मिस्टेक पड़ी भारी, जानें पूरा मामला
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अंतरिम राहत दी और मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा है.
रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल के एक फैसले में, केंद्रीय मंत्री द्वारा दायर एक याचिका में त्रुटियों को सुधारने में विफलता के कारण उन पर यह जुर्माना लगाया. अदालत ने अर्जुन मुंडा को निर्देश दिया कि वह जुर्माने की राशि हाई कोर्ट के एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन के पास जमा कराएं. जुर्माना लगाने के बावजूद झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाकर उन्हें अंतरिम राहत दी और मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा है. इस केस में अगली सुनवाई 8 मई को होनी है.
यह मामला 11 अप्रैल, 2023 को सचिवालय तक मार्च के दौरान पुलिस के साथ कथित विवाद के लिए केंद्रीय मंत्री और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली अर्जुन मुंडा द्वारा दायर याचिका से संबंधित है. दरअसल, पिछले साल 11 अप्रैल को भाजपा नेताओं ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया था. सचिवालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय की ओर मार्च करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछारें कीं और लाठीचार्ज किया था.
इसी मामले में धुर्वा पुलिस थाने में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, रांची के सांसद संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास सहित समेत 41 नामजद और झारखंड भाजपा के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ निषेधाज्ञता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. उस एफआईआर को रद्द करने के लिए अर्जुन मुंडा ने झारखंड हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर किया था. उस याचिका में त्रुटि थी, जिसे कोर्ट ने दूर करने के लिए कहा था. हालांकि बगैर त्रुटि दूर किए ही मुंडा के वकील ने सुनवाई के लिए मामला जस्टिस राजेश कुमार के अदालत के समक्ष रख दिया.
अर्जुन मुंडा के वकील, प्रशांत पल्लव ने बताया कि याचिका होली की छुट्टियों से ठीक पहले दायर की गई थी और 2 अप्रैल को तत्काल सुनवाई के लिए इसका उल्लेख किया गया था. इसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय ब्रेक के बाद फिर से खुला था. याचिका में पुलिस स्टेशन के नाम में वर्तनी की गलती सहित अन्य त्रुटियां थीं. झारखंड उच्च न्यायालय ने याचिका में वर्तनी संबंधी गलतियों को सुधारने के लिए कहा था, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के वकील द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया. केंद्रीय मंत्री के वकील प्रशांत पल्लव ने कहा कि उन्होंने त्रुटियों को सुधारने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखे थे और अदालत को इसके बारे में सूचित किया था. हालांकि, अदालत ने याचिका में त्रुटियों का संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता अर्जुन मुंडा पर 1.25 लाख का जुर्माना लगाया.
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