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हाई कोर्ट ने निजी इस्तेमाल के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर IGST को बताया था असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आदेश पर रोक

Deepa Sahu
1 Jun 2021 9:09 AM GMT
हाई कोर्ट ने निजी इस्तेमाल के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर IGST को बताया था असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आदेश पर रोक
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें लोगों के व्यक्तिगत रूप से ऑक्सीजन कंसंटेटर्स के इम्पोर्ट पर IGST लगाए जाने को असंवैधानिक बताया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा था कि निजी इस्तेमाल के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी (IGST) न लगाया जाए. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि विदेश से गिफ्ट के तौर पर आए कंसंट्रेटर पर जीएसटी न लगे. हाई कोर्ट ने कहा था कि विदेशों से व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए उपहार में मिले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इम्पोर्ट पर सरकार का आईजीएसटी लगाना अंसवैधानिक है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 मई को जारी वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट में 85 साल के एक बुजुर्ग ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरण पर 12 फीसदी टैक्स को गैरकानूनी बताकर याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता का कहना था उनके भतीजे ने अमेरिका से उनके लिए कंसंट्रेटर उनकी सेहत में सुधार के लिए भेजा है, लेकिन सरकार इस पर भी 12 फीसदी आईजीएसटी वसूल रही है.
केंद्र ने घटाई थी IGST
हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार ने एक मई को व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत जीएसटी (IGST) को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया था और ये कटौती 30 जून तक के लिए की गई थी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ट्वीट कर कहा था कि निजी उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर IGST को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है.
व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंसंट्रेटर के आयात पर IGST की ताजा दर 30 जून तक लागू थीं. सरकार ने पिछले महीने चिकित्सा कार्यों में उपयोगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और संबंधित उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क माफ कर दिया था.
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