टैटू देखकर हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी को दे दी जमानत, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला के साथ बलात्कार के आरोपी को सिर्फ इस आधार पर जमानत दे दी कि उसका नाम महिला के हाथ पर गुदा हुआ था. हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि दूसरी तरफ से प्रतिरोध होने पर इस तरह टैटू बनवाना आसान नहीं है. जबकि कोर्ट में महिला ने आरोप लगाया था कि रेप के आरोपी ने जबरन उसका नाम महिला की बांह पर गोद दिया था.
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