महिला कर्मचारियों की हित हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, मासिक धर्म की छुट्टी के दिए निर्देश
सिक्किम। सिक्किम हाई कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म की छुट्टी देने की घोषणा की है। अदालत का यह फैसला मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर आया, जिसे बेहद स्वागत योग्य बताया जा रहा है। एचसी के चीफ जस्टिस बिस्वनाथ सोमद्दर की मंजूरी मिलने के बाद इसे लेकर मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें कहा गया कि महिला कर्मचारियों को महीने में 2-3 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी देने की घोषणा की गई है। मालूम हो कि सिक्किम छोटा हिमालयी राज्य है जो छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार में आगे रहा है। साथ ही, माताओं को सशक्त बनाने और IVF के जरिए निःसंतान दंपतियों को बच्चा पैदा करने को लेकर मदद में अग्रणी है।
सिक्किम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल प्रज्वल खातीवाड़ा की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी हुई। इसके अनुसार, हाई कोर्ट रजिस्ट्री में महिला कर्मचारी अब एक महीने में दो से तीन दिनों की मासिक धर्म छुट्टी का लाभ उठा सकती हैं। बशर्ते, उन्हें पहले एचसी से जुड़े मेडिकल ऑफिसर से संपर्क करना होगा। इसके बाद ऐसी छुट्टी के लिए सिफारिश लेटर हासिल करना है। इससे संबंधित नोटिफिकेश में कहा गया, 'ऐसी छुट्टी लेने पर आपकी बाकी छुट्टियों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा।'