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राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

jantaserishta.com
12 Oct 2021 5:12 AM GMT
राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया।


चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी कर पिछले हफ्ते फैसला सुरक्षित रखा था.
बता दें कि याचिका में राकेश अस्थाना को रिटायरमेंट से ऐन पहले दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त करने को नियमों का उल्लंघन बताया गया है और उनकी नियुक्ति रद्द करने की अपील की गई.
नियुक्ति को चुनौती वाली याचिका में कहा गया है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति के सिलसिले में छह महीने के कार्यकाल बचे रहने के दौरान ही प्रतिनियुक्ति के नियम का पालन नहीं किया गया. इसके अलावा दिल्ली पुलिस के आयुक्त की नियुक्ति जैसे अहम मामले में यूपीएससी ने पैनल भी नहीं बनाया. दिल्ली पुलिस कमिश्नर जैसे अहम पद पर नियुक्ति के लिए तय न्यूनतम कार्यकाल दो साल होने के नियम की भी अनदेखी की गई है. इसके अलावा इंटर कैडर डेप्युटेशन के लिए सुपर टाइम स्केल के नियम को भी सरकार ने नजरंदाज किया है.
हालांकि इस नियुक्ति को न्यायपूर्ण, तर्क और परंपरा सम्मत बताते हुए गृह मंत्रालय ने इन दोनों याचिकाओं में दिए गए नियमों के हवाले का खण्डन किया है. सरकार ने कहा है कि उनकी ओर से तबादले और नियुक्ति के लिए तय सभी नियमों का पालन किया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को कहा था कि ये दोनों याचिकाएं गलत नीयत और गलत आधारों से दायर की गई हैं लिहाजा इनको सुनना ही उचित नहीं है. अब आज पता चल जाएगा कि इस याचिका पर अदालत का क्या रुख रहता है.


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