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राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
jantaserishta.com
12 Oct 2021 5:12 AM GMT
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया।
Delhi High Court dismisses the petitions challenging the appointment of Gujarat-cadre IPS officer Rakesh Asthana as Delhi Police Commissioner and extension of his service by a year.
— ANI (@ANI) October 12, 2021
(File photo) pic.twitter.com/l8g8qtWGCI
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी कर पिछले हफ्ते फैसला सुरक्षित रखा था.
बता दें कि याचिका में राकेश अस्थाना को रिटायरमेंट से ऐन पहले दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त करने को नियमों का उल्लंघन बताया गया है और उनकी नियुक्ति रद्द करने की अपील की गई.
नियुक्ति को चुनौती वाली याचिका में कहा गया है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति के सिलसिले में छह महीने के कार्यकाल बचे रहने के दौरान ही प्रतिनियुक्ति के नियम का पालन नहीं किया गया. इसके अलावा दिल्ली पुलिस के आयुक्त की नियुक्ति जैसे अहम मामले में यूपीएससी ने पैनल भी नहीं बनाया. दिल्ली पुलिस कमिश्नर जैसे अहम पद पर नियुक्ति के लिए तय न्यूनतम कार्यकाल दो साल होने के नियम की भी अनदेखी की गई है. इसके अलावा इंटर कैडर डेप्युटेशन के लिए सुपर टाइम स्केल के नियम को भी सरकार ने नजरंदाज किया है.
हालांकि इस नियुक्ति को न्यायपूर्ण, तर्क और परंपरा सम्मत बताते हुए गृह मंत्रालय ने इन दोनों याचिकाओं में दिए गए नियमों के हवाले का खण्डन किया है. सरकार ने कहा है कि उनकी ओर से तबादले और नियुक्ति के लिए तय सभी नियमों का पालन किया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को कहा था कि ये दोनों याचिकाएं गलत नीयत और गलत आधारों से दायर की गई हैं लिहाजा इनको सुनना ही उचित नहीं है. अब आज पता चल जाएगा कि इस याचिका पर अदालत का क्या रुख रहता है.
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