हाई कोर्ट ने एक महिला को 35 सप्ताह के बाद गर्भ गिराने की दी अनुमति, जाने क्या है पूरा माजरा

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्लभ मामले में एक महिला को 35 सप्ताह के बाद गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है. एक मेडिकल बोर्ड को भ्रूण में विकृतियों का पता लगा था, जिसके आधार पर अदालत ने यह अनुमति दी. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित एसएसकेएम अस्पताल के नौ सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में, यह स्पष्ट हुआ है कि मौजूदा गर्भावस्था से जन्मे बच्चे के जीवित रहने या सामान्य जीवन जीने की संभावना बहुत कम है.
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