हाईकोर्ट में 5994 अध्यापकों की भर्ती को लेकर सुनवाई स्थगित
चंडीगढ़। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग में 5994 ई.टी.टी. शिक्षकों की भर्ती को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई हुई। इस बीच, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी 2024 को तय की है। इस मामले की जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 5994 शिक्षकों की भर्ती को लेकर जस्टिस दीपक सिब्बल और माननीय जस्टिस अमरजोत भट्टी की अध्यक्षता वाली डबल बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए मामला लगा था। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ डिप्टी एडवोकेट जनरल रमनदीप सिंह पंधेर पेश हुए।
उन्होंने पंजाब सरकार का पुरजोर रखते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लिए गए फैसले के साथ मिलते-जुलते मामलों में अलग-अलग कोर्ट्स द्वारा इसी तरह के फैसले पारित किए गए हैं। इसलिए इस मामले का भी निपटारा होना चाहिए। माननीय न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल और माननीय न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की नियमित बैंच के कारण इस की अगली सुनवाई 30 जनवरी 2024 तय करते हुए कहा कि अगर 30 जनवरी 2024 तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई फैसला नहीं सुनाया जाता है तो वह 5994 मामलों को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई संबंधी फैसला ले लेंगे। यहां यह बताना जरूरी है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की कोशिश कर रही है। इस मामले को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा विभागीय अधिकारियों, अधिवक्ता शाखा के साथ व्यक्तिगत रुचि लेकर शीघ्र समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।