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नई दिल्ली: हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है. गुरुवार को हिजाब मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है. हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले अधिवक्ता आदित्य चटर्जी का कहना था कि वह उसी सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली नई याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे हैं.
कर्नाटक हिजाब विवाद में एक और हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, 'हम हस्तक्षेप याचिका का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं. हम याचिकाकर्ताओं और फिर प्रतिवादियों को सुन रहे थे. हमें किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.'
- सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वह सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा हिजाब मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर देगा.
- राज्य की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दायर की जा रही नई याचिकाओं में कार्रवाई का कोई कारण नहीं दिखाया गया है. अटॉर्नी जनरल ने कहा, कृपया विचार करें कि हम कितनी याचिकाओं का जवाब दे सकते हैं. हम इसे याचिकाओं के लिए एक मंच बनने की अनुमति नहीं दे सकते, यहां तक कि बिना किसी कार्रवाई के कारण के दायर किए जाने के लिए.
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