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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई की जा रही है. इस मामले में सुनवाई के दौरान निचली अदालत के फैसलों पर रोक की मांग भी रखी गई है.
मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वाराणसी की अदालत को मामले में कोई आदेश नहीं देना चाहिए था. सिविल प्रक्रिया में कहा गया है कि यदि अपील दायर है तो वाद पर विचार नहीं किया जा सकता है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि दीवानी अदालत को किसी भी आगे की कार्यवाही से पहले मामले की स्थिरता पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई चल रही है.
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