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आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर टली सुनवाई

Nilmani Pal
25 Nov 2022 8:56 AM GMT
आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर टली सुनवाई
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यूपी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या उसके एक हफ्ते के भीतर आरोप तय करने पर फैसला सुनाए.

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर तक आरोप तय करने पर फैसला सुनाए. उसके बाद 12 दिसंबर को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा यानी फिलहाल आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलेगी.

लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर 2021 को नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए थे. किसानों की तैयारी एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा टेनी का विरोध करने की थी. किसान शांतिपूर्वक सड़क से जा रहे थे कि पीछे से आई तेज रफ्तार थार गाड़ी किसानों को कुचलते हुए थोड़ा आगे जाकर पलट गई.

इसके बाद हिंसा हुई थी. इस हिंसा में चार किसानों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष इस मामले में मुख्य आरोपी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की थी कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के मुताबिक आशीष मिश्रा को जमानत नहीं दी जा सकती.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि वह राजनीतिक रूप से इतना प्रभावशाली है कि वह गवाहों को प्रभावित करेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपी जमानत मिलने पर मुकदमे को भी प्रभावित करेगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा की जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था.


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