सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, राज्य के IPS को अपने पास बुलाने के केंद्र के अधिकार को दी गई है चुनौती, जाने नियम

IPS अधिकारियों को अपने पास प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. IPS के ट्रांसफर से जुड़े नियम के मुताबिक केंद्र राज्य सरकार की मर्ज़ी न होने पर भी किसी अधिकारी को अपने पास डेप्यूटेशन पर बुला सकता है. पश्चिम बंगाल के रहने वाले वकील अबु सोहेल ने इस नियम को गलत बताते हुए याचिका दाखिल की है.
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