जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि नीट-पीजी प्रवेश के संबंध में अनिश्चितता को खत्म करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र ने उससे काउंसिलिंग की अनुमति देने का अनुरोध किया है.केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नीट-पीजी काउंसिलिंग शुरू होने दें. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा है और कहा है कि नीट काउंसिलिंग पर अनिश्चितता खत्म होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार ने उससे काउंसिलिंग की इजाजत देने का अनुरोध किया है, जो मौजूदा समय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 8 लाख रुपये की आय मानदंड के संबंध में उठाई गई आपत्तियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ रोक दी गई है. केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि सरकार ऐसी किसी भी स्थिति को मंजूर नहीं करेगी, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और ईडब्लूएस उस चीज से वंचित होते हों, जो उनका कानूनी अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण और 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने वाली चिकित्सा परामर्श समिति की 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं ने नीट के अखिल भारतीय कोटे में ईडब्लूएस और ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी हुई है. नीट-पीजी काउंसिलिंग पर सुनवाई आज भी नीट-पीजी काउंसिलिंग 2021 के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुनवाई गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में होगी