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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) केरल (Kerala) में आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को काटने और हमला करने के मामले पर 12 जुलाई को सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच ने ये आदेश दिया.
याचिका कन्नूर जिला पंचायत ने दायर की है. याचिका में 11 जून को कन्नूर में आवारा कुत्तों द्वारा 11 वर्षीय एक मूक-बधिर बच्चे को काटने और नोंच कर मार डालने की घटना का जिक्र किया गया है. याचिका में 2022 में कोट्टायम में 12 साल के बच्चे को कुत्तों द्वारा काट कर मार डालने की घटना का भी जिक्र किया गया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कन्नूर में बच्चे को कुत्तों द्वारा काटने का वीडियो कोर्ट में चलाकर दिखाने का आग्रह किया. तब कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि हमने याचिका पढ़ ली है, ऐसे में वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. याचिकाकर्ता का कहना था कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं. यह गंभीर मामला है.
दरअसल 11 जून को कन्नूर के मुजप्पिलंगड में आवारा कुत्तों के हमले से एक मूकबधिर लड़के की मौत हो गई थी. बीते दिनों पांच और लोगों की भी मौत हो चुकी है. इन घटनाओं को देखते हुए आवारा कुत्तों के मामले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में उठाया गया.
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