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Brij Bhushan Sharan Singh: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में सुनवाई टली

jantaserishta.com
18 April 2024 7:21 AM GMT
Brij Bhushan Sharan Singh: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में सुनवाई टली
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नई दिल्ली: दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में आरोप तय करने से संबंधित सुनवाई टाल दी।
टालने का निर्णय सिंह द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आया, जिसमें घटना की कथित तारीख, 7 सितंबर, 2022 को अपने ठिकाने से संबंधित सबूतों की आगे की जांच की मांग की गई है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जब महिला पहलवान से यौन प्रताड़ना हुई थी, तो उस वक्त वह दिल्ली में नहीं थे।
उज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश की घोषणा टाल दी। अब 26 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी। आवेदन में घटना के समय कथित तौर पर विदेश में होने के सिंह के दावों की विस्तृत जांच की मांग की गई है। आवेदन में यह भी मांग की गई कि दिल्ली पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) पेश करे।
दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे एपीपी अतुल श्रीवास्तव ने आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अनुरोध का समय रणनीतिक था और मामले को लम्बा खींचने का इरादा था। उन्होंने इस स्तर पर जांच को फिर से खोलने के संभावित कानूनी प्रभावों पर जोर दिया। इस बीच, शिकायतकर्ताओं के कानूनी वकील ने कार्यवाही में देरी करने की रणनीति के रूप में आवेदन की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 के तहत आवश्यक दस्तावेज पहले ही खरीदे जाने चाहिए थे, जो अभियुक्तों को साक्ष्य के संचार से संबंधित हैं।
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