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शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कल होगी सुनवाई

Deepa Sahu
26 July 2021 5:18 PM GMT
शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कल होगी सुनवाई
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कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) की पत्नी सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) की मौत मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट मंगलवार आरोप तय करने के आदेश दे सकता है. अदालत से दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने का आग्रह किया था. वहीं शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने अदालत में दलील दी थी कि एसआईट जांच में उनके मुवक्किल पूरी तरह दोषमुक्त साबित हुए हैं. ऐसे में उन पर आरोप तय करने का कोई मतलब नहीं है.

इससे पहले कोर्ट कई बार आरोप तय करने के आदेश को टाल चुका है. कोर्ट में इस मामले पर 12 अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी. पाहवा ने थरूर को आरोपमुक्त करने का आग्रह करते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ धारा 498ए (पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) या 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं है.
जानकारी के मुताबिक शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात एक होटल में मृत मिली थीं. दंपत्ति होटल में रह रहा था क्योंकि उस समय थरूर के आधिकारिक बंगले की मरम्मत का काम चल रहा था. दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ धारा-498 ए और 306 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था. पांच जुलाई 2018 को थरूर को जमानत मिल गई थी.
परिवार ने कहा, आत्महत्या नहीं कर सकती थीं सुनंदाः थरूर
इससे पहले कोर्ट में 26 मार्च को हुई सुनवाई में शशि थरूर ने कोर्ट के सामने दावा किया था कि उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर के परिवार और मित्रों का अभी भी कहना है कि वह आत्महत्या नहीं कर सकती थीं. थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पहवा ने कहा था कि अगर उन्होंने आत्महत्या नहीं की है तो फिर आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई मामला नहीं बनता है. ऐसे में मुकदमे का निपटारा कर देना चाहिए. यह दलीलें विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत में आरोप तय करने के लिए हो रही बहस के दौरान दी गईं थीं.
पहवा ने कहा था कि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि यह आत्महत्या का मामला है. इससे पहले उन्होंने कहा था कि पोस्टमॉर्टम और अन्य मेडिकल रिकॉर्ड से पहले ही तय हो चुका है कि यह आत्महत्या या हत्या का मामला नहीं है. किसी भी गवाह ने उनके (थरूर) खिलाफ दहेज, प्रताड़ना या क्रूरता का आरोप नहीं लगाया है.
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