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चुनौती के बगैर हाईकोर्ट को नियमों को अधिकारातीत घोषित नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
jantaserishta.com
2 Sep 2023 10:31 AM GMT
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नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के प्रावधानों को रद्द करने या किसी नियम को अधिकारातीत घोषित करने के लिए, नियमों को चुनौती देने और ऐसी राहत मांगने के लिए अदालत के समक्ष विशिष्ट दलील दी जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (लचीली पूरक योजना के तहत इन-सीटू प्रमोशन) नियम 1998 में वैज्ञानिक और तकनीकी समूह "ए" (राजपत्रित) पदों के नियम 4 (बी) को असंवैधानिक घोषित करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों में नियमों को किसी भी चुनौती के अभाव में, भारत संघ के पास इसका खंडन करने का अवसर नहीं है या लाए गए नियमों के पीछे के उद्देश्य को रिकॉर्ड पर लाने का कोई अवसर नहीं है।
सितंबर 2008 में पारित अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने पदोन्नति संबंधी विवाद में कैट के आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका पर विचार करते हुए नियम 4 (बी) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखने के बाद कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में, नियम 4(बी) को अधिकारातीत घोषित किया गया है अपने फैसले में कहा, “रिट याचिका में केवल कैट के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट की मांग की गई थी। इसलिए दिए गए तथ्यों में, उच्च न्यायालय के पास नियम 4(बी) को अधिकारातीत घोषित करने का कोई अवसर नहीं है।''
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने गुण-दोष के आधार पर नियमों की वैधता के संबंध में कोई विचार व्यक्त नहीं किया है और इसलिए, उसका निर्णय "किसी भी लंबित कार्यवाही में या नियमों की वैधता के मुद्दे से निपटने वाली किसी भी अदालत के रास्ते में नहीं आएगा।"
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