भारत
हाईकोर्ट ने 2,000 रुपए के बैंकनोट एक्सचेंज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
Deepa Sahu
29 May 2023 7:47 AM GMT
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मांग पर्ची और आईडी प्रूफ के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरबीआई और एसबीआई द्वारा मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के बिना 2,000 रुपये के नोटों के आदान-प्रदान को सक्षम करने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।
विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने प्रस्तुत किया कि बड़ी मात्रा में मुद्रा या तो किसी व्यक्ति के लॉकर में पहुंच गई है या "अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग तस्करों, खनन माफियाओं और भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा की गई है"।
याचिका में कहा गया है कि अधिसूचनाएं मनमानी, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अधिसूचना का बचाव करते हुए कहा कि यह विमुद्रीकरण नहीं बल्कि एक वैधानिक अभ्यास है।
Deepa Sahu
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