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आम आदमी के लिए हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Nilmani Pal
6 March 2022 5:33 AM GMT
आम आदमी के लिए हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला
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हरियाणा। आम आदमी के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने बड़ा फैसला किया है. राज्य सरकार ने बीमारी (Diseases) के आधार पर मुख्यमंत्री राहत कोष (Chief Minister Relief Fund) से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है. इसी के साथ 22 गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का फैसला किया है. इससे ये प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो जाएगी. सीएम मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने शनिवार को इस पोर्टल को लॉन्च किया.

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस मौके पर कहा कि पूर्व प्रक्रिया में खामियों को देखते हुए इस प्रक्रिया को आम जनता के लिए और सरल बनाया गया है. अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्य से इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्ती के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

इसके अनुसार अब आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदक अपने मेडिकल बिल, ओपीडी बिल जैसे दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी सुधांसु गौतम ने पोर्टल की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही आवेदक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा, वैसे ही आवेदन को संबंधित जनप्रतिनिधि के पास से लॉगिन किया जाएगा. ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के अंदर अपनी सिफारिशों के साथ उपायुक्त को भेजेंगे. उपायुक्त संबंधिक तहसीलदार को भूमि वितरण और सिविल सर्जन को मेडिकल दस्वेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा.


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