बड़ा फैसला: LGBT समुदाय की प्रताड़ना पड़ेगी महंगी, कानून में संशोधन के बाद बना सख्त

नई दिल्ली: तमिलनाडु (Tamilnadu) में LGBTQIA + (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और अससेक्सुअल) समुदाय के लोगों की प्रताड़ना बहुत भारी पड़ने वाली है. दरसअल, राज्य सरकार ने इससे जुड़े कानून में संशोधन करते हुए इसे और सख्त बना दिया है. सरकार ने कानून में LGBTQIA समुदय के उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगाने वाला एक खंड जोड़ा है. ऐसा करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य बन गया है. तमिलनाडु अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों (Tamilnadu police) के आचरण नियमों में संशोधन बुधवार को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया. कुछ महीने पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य प्रशासन से LGBTQIA मुद्दों के बारे में पुलिस बल को संवेदनशील बनाने के लिए कहा था.
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