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बड़ा फैसला: LGBT समुदाय की प्रताड़ना पड़ेगी महंगी, कानून में संशोधन के बाद बना सख्त

jantaserishta.com
18 Feb 2022 7:36 AM GMT
बड़ा फैसला: LGBT समुदाय की प्रताड़ना पड़ेगी महंगी, कानून में संशोधन के बाद बना सख्त
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नई दिल्ली: तमिलनाडु (Tamilnadu) में LGBTQIA + (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और अससेक्सुअल) समुदाय के लोगों की प्रताड़ना बहुत भारी पड़ने वाली है. दरसअल, राज्य सरकार ने इससे जुड़े कानून में संशोधन करते हुए इसे और सख्त बना दिया है. सरकार ने कानून में LGBTQIA समुदय के उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगाने वाला एक खंड जोड़ा है. ऐसा करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य बन गया है. तमिलनाडु अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों (Tamilnadu police) के आचरण नियमों में संशोधन बुधवार को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया. कुछ महीने पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य प्रशासन से LGBTQIA मुद्दों के बारे में पुलिस बल को संवेदनशील बनाने के लिए कहा था.

कहा गया था कि, कोई भी पुलिस अधिकारी LGBTQIA (समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, अलैंगिक) + समुदाय और उक्त समुदाय के कल्याण के लिए काम करने वाले व्यक्तियों के किसी भी व्यक्ति के उत्पीड़न के किसी भी कार्य में शामिल नहीं होगा. सरकार की ओर से जारी आदेश पर अपर मुख्य सचिव एसके प्रभाकर के हस्ताक्षर हैं. पिछले साल सितंबर में, दो महिलाओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, मद्रास एचसी ने समुदाय के खिलाफ भेदभाव और पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए कई आदेश पारित किए. बता दें ये दो महिलाएं अपने परिवारों द्वारा परेशान और तंग किए जाने के बाद घर से भाग गईं थीं.
'ट्रांस भाइयों और बहनों को क्रूरता के कारण खो दिया'
न्यायाधीश आनंद वेंकटेश ने विशेष आदेश जारी कर प्रशासन से समलैंगिक जोड़ों के पुलिस उत्पीड़न को रोकने के लिए कहा और कहा कि ऐसा जागरूकता की कमी के कारण हुआ है.कार्यकर्ताओं ने आदेश का स्वागत किया. उन्होंने कहा, 'हमें लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है और हमारे समुदायों पर पुलिस की हिंसा को कम करने में मदद कर सकता है. हमने पहले ही अपने बहुत से ट्रांस भाइयों और बहनों को उत्पीड़न और क्रूरता के कारण खो दिया है. वहीं एक दलित और ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस बानो ने कहा, 'हमें पुलिसकर्मियों के हाथों हर रोज उत्पीड़न और प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता है. हमें उम्मीद है कि इसे समाप्त करने के लिए इस कानून को दृढ़ता से लागू किया जाएगा.'
बता दें समलैंगिकों को आम बोलचाल की भाषा में एलजीबीटी (LGBT) यानी लेस्ब‍ियन (LESBIAN ), गे(GAY), बाईसेक्सुअल (BISEXUAL) और ट्रांसजेंडर (TRANSGENDER) कहते हैं. वहीं कई और दूसरे वर्गों को जोड़कर इसे क्व‍ियर (Queer) समुदाय का नाम दिया गया है. इसलिए इसे LGBTQ भी कहा जाता है.. L ये शब्द उन महिलाओं के लिए उपयोग किया जाता है जो दूसरी महिलाओं की ओर आकर्षित होती हैं. उनसे प्यार करती हैं और यौन संबंध बनाना चाहती है.

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