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हल्दीराम ग्राहकों को बना रहा बेवकूफ, 420 केस में कोर्ट ने दिए FIR के निर्देश

Nilmani Pal
7 April 2023 4:36 AM GMT
हल्दीराम ग्राहकों को बना रहा बेवकूफ, 420 केस में कोर्ट ने दिए FIR के निर्देश
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420 का मामला

जनता से रिश्ता टीम की पड़ताल

कंपनी ने 'एक्स्ट्रा' का लालच देकर डकारे करोड़ों

कॉल करने पर हल्दीराम कंपनी के मालिक और मैनेजर से संपर्क नहीं हो पाया, संपर्क करने की कोशिश लगातार जारी है...

नागपुर /रायपुर। देश-दुनिया में अपने असंख्य आउटलेट के जरिए आमलोगों को 25% व 75% एक्स्ट्रा खाद‍्य सामग्री देने का लालच देकर करोड़ों रुपये डकारने वाली हल्दीराम फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व इसके संचालकों के खिलाफ धारा 420 के अंतर्गत प्रथामिकी दर्ज करने का आदेश जिला एवं सत्र न्यायालय, नागपुर के जेएमएफसी कोर्ट नंबर 9 ने दिया है. यह आदेश लगभग 11 वर्षों बाद आया.

यह है मामला

दरअसल हल्दीराम फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने खाद‍्य उत्पादों को लेकर दुनियाभर में जानी जाती है. आमजन कंपनी पर उसके उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर विश्वास करते थे. इसी विश्वास का फायदा उठाते हुए कंपनी के संचालकों ने अपने खाद‍्य पदार्थों के पैकट पर ' एक्सट्रा ' खाद‍्य सामग्री देने का लालच देकर भोली-भाली जनता को जमकर लूटा. कंपनी ने लगभग 11-12 वर्षों पूर्व लगभग 20 उत्पादों के 5 रुपये व 10 रुपये वाले पाऊच बाजार में उतारे थे. कंपनी ने 5 रुपये वाले पाऊच में 30 ग्राम खाद‍्य सामग्री डाली थी. इसके अलावा कंपनी ने 10 रुपये वाले पाऊच भी उतारे और इसी पाऊच में '25 से 75% खाद‍्य सामग्री' दिए जाने का लालच दिया. जबकि 10 रुपये वाले पाऊच में कंपनी ने 'वजन' मार कर करोड़ों रुपये कमाए.

देखें कोर्ट के आदेश की कॉपी

ऐसे समझिए 'वजन' की लूट को

कंपनी ने जो 5 रुपये वाले पाऊच बाजार में उतारे उसमें 30 ग्राम खाद‍्य सामग्री पैक की गई. जब 5 रुपये में 30 ग्राम सामग्री दी जा रही हो तो स्वाभाविक है कि 10 रुपये वाले पाऊच में 30 ग्राम की दोगुनी अर्थात 60 ग्राम खाद‍्य सामग्री होनी चाहिए थी. और अगर उस पर कंपनी 75% प्रतिशत 'एक्स्ट्रा' देने का दावा कर रही थी तो कुल पैक सामग्री का वजन 106 ग्राम होना चाहिए था. लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया. कंपनी ने आम जनता को लूटने की योजना के तहत 10 रुपये वाले पाऊच में पैक की गई सामग्री का वजन घटाकर 34-35 ग्राम कर दिया और उस पर 75% 'एक्स्ट्रा' का लालच देकर पैक की गई सामग्री का कुल वजन 60 ग्राम कर दिया. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंपनी ने 10 रुपये के पाऊच में 60 ग्राम खाद‍्य पदार्थ दिया जबकि दिया जाना था 106 ग्राम. चूंकि पैक पर 75% 'एक्स्ट्रा' लिखा होने के कारण लोगों ने 'एक्स्ट्रा' के लालाच में 10 रुपये के पाउच की जमकर खरीदी की और अंजाने में लुटते चले गए.

याचिकाकर्ता पर जानलेवा हमला

कंपनी द‍्वारा की जा रही लूट का मामला ध्यान आने पर नागपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश मारोतराव नागोलकर ने पहले बाजार से कंपनी के 5 व 10 रुपये वाले सभी उत्पादों के पाउच बाजार से खरीदे ओैर नाप-तौल विभाग से उसकी वजन की जांच कराई. नाप-तौल विभाग ने जांच में पाया कि कंपनी के दावे के अनुरूप 10 रुपये वाले पाऊच में सामग्री बेहद कम थी. इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए नीलेश ने अपने वकील के माध्यम से कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा. साथ ही उन्होंने जेएमएफसी कोर्ट, नागपुर में आरसीसी 2544/2011 क्रिमिनल केस दर्ज कराया. कोर्ट ने प्रतापनगर पुलिस को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया. पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि 'हल्दीराम' ने वाकई 'वजन' में हेराफेरी कर करोड़ों रुपये कमाए. पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी. इस पर सुनवाई चल ही रही थी कि नीलेश पर मामला वापस लेने का दबाव बनाते हुए 'हल्दीराम' और उसके संचालकों ने याचिकाकर्ता पर 2 बार जानलेवा हमले करा दिए. इन दोनों हमलों की प्राथमिकी भी नीलेश ने दर्ज कराई. तमाम दस्तावेज सौंपे जाने के बावजूद कोर्ट ने 22 अगस्त 2022 को केस को रद‍्द कर दिया. याचिकाकर्ता नीलेश ने 5/11/2022 को अपर कोर्ट में क्रिमिनल रिविजन अपील क्रमांक 0000283/2022 दाखिल किया. तमाम पक्षों को सुनने और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने 11 वर्षों बाद हल्दीराम फूड इंटरनेशनल प्रा. लिमि. कंपनी व इसके संचालकों के खिलाफ धारा 420 के अंतर्गत प्रथामिकी दर्ज करने का आदेश दिया.






नोट - यह खबर याचिकाकर्ता के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रकाशित की गई है. हल्दीराम कंपनी के मालिक और मैनेजर से संपर्क करने जनता से रिश्ता की टीम लगातार लगी हुई है. जिसके बाद हल्दीराम कंपनी का भी पक्ष रखा जाएगा।

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