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अहम दिन: आज पेश होगी ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट, इन याचिकाओं पर भी सुनवाई

jantaserishta.com
19 May 2022 2:58 AM GMT
अहम दिन: आज पेश होगी ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट, इन याचिकाओं पर भी सुनवाई
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नई दिल्ली: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे (Gyanvapi Masjid Survey ) मामले में गुरुवार को एक बार फिर स्थानीय अदालत में सुनवाई होगी. इस मामले में मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का समय मांगा था और यह समय अब खत्म हो रहा है. गुरुवार को कोर्ट खुलने पर एडवोकेट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट जज के सामने पेश करेंगे और इसके अलावा दो अन्य याचिकाओं पर भी गुरुवार को स्थानीय अदालत में सुनवाई होनी है. असल में बुधवार को वाराणसी (Varanasi)में वकीलों की हड़ताल के कारण रिपोर्ट को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका था. इसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)भी ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करेगा. मंगलवार को कोर्ट ने यूपी सरकार समेत सभी पक्ष को गुरुवार को अपना जबाव दाखिल करने का आदेश दिया था.

कोर्ट कमीशन ने याचिका में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में मिले शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी है और इसके अलावा याचिका में ज्ञानवापी परिसर में बेसमेंट की दीवारों को गिराने और मलबे को हटाने की भी मांग की गई है ताकि मामले में अन्य सबूत जुटाए जा सकें. इसके साथ ही मंगलवार को एक और याचिका दायर की गई और इसमें ज्ञानवापी मस्जिद के सील एरिया से पाइप लाइन को शिफ्ट करने का निर्देश देने की मांग की गई है. यह याचिका जिला शासकीय परिषद के वकील महेंद्र प्रसाद पांडेय ने दायर की थी.
गौरतलब है कि इस याचिका के एक दिन बाद कोर्ट ने मस्जिद के अंदर के उस इलाके को सील करने का आदेश दिया, जहां दावा किया गया था कि सर्वेक्षण के आखिरी दिन वहां एक शिवलिंग मिला था. कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया था और सुनवाई की अगली तारीख 18 मई तय की. लेकिन आज इस मामले की सुनवाई होगी. ये याचिकाएं मंगलवार को जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दायर की गई हैं.
आज एक और याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगी. इसमें हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता चाहते हैं कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को सर्वे की रिपोर्ट में शामिल किया जाए. गौरतलब है कि अजय कुमार मिश्रा को मंगलवार को वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी से हटा दिया था और उन पर सर्वे की जानकारी लीक करने का आरोप था और उनके व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया गया है.
सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में 17 मई को पेश करना था. लेकिन इससे पहले स्थानीय अदालत में एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने संयुक्त रूप से रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का समय मांगा था और इसकी अर्जी वाराणसी कोर्ट में दाखिल की गई थी. विशाल सिंह का कहना था कि रिपोर्ट लगभग तैयार है. लेकिन इसके लिए अभी दो दिन का समय दिया जाना चाहिए. ताकि को गलती ना रहे.
आज सुप्रीम कोर्ट में भी होगी सुनवाई
आज सुप्रीम कोर्ट भी ज्ञानवापी सर्वे मामले में अहम सुनवाई करेगा और इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने नोटिस का जवाब देना है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी पक्षों को नोटिस जारी कर गुरुवार को अपना पक्ष साफ करने को कहा था. कोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में साफ कहा थ कि वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी परिसर के सरोवार में मिले कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करनी चाहिए और साथ ही मुसलमानों को वहां नमाज अदा करने से नहीं रोका जाए.


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