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ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे: बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे हाजी महबूब का आया ये बयान, कह दी बड़ी बात

jantaserishta.com
20 May 2022 3:13 AM GMT
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे: बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे हाजी महबूब का आया ये बयान, कह दी बड़ी बात
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नई दिल्ली: वाराणसी के ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला कोर्ट में है. ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया है. इस दावे को लेकर एक तरफ सियासत गर्म है तो दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद मामले के पक्षकार भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस में बाबरी के पक्षकार रहे हाजी महबूब ने अब ज्ञानवापी केस को लेकर बयान दिया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हाजी महबूब ने कहा है कि वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को बचाने के लिए यदि मुसलमान आंदोलन करते हैं तो देश बर्बादी की ओर जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अब ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर साजिश कर रहा है.
हाजी महबूब ने कहा इन दो मस्जिद को अगर वे लेने की सोच रहे हैं तो उन्हें ये भूल जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिद को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन होगा और मुसलमान इस बार पीछे नहीं हटेंगे. हाजी महबूब ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद जहां है, वहीं रहेगी. एक प्रचार किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है. ये मस्जिद के वजूखाने का एक फव्वारा है, शिवलिंग नहीं.
बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाजी महबूब ने राम मंदिर मामले का जिक्र करते हुए दावा किया कि हर जगह चीजें हमारे पक्ष में थीं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सबकुछ बाबरी मस्जिद के पक्ष में होना स्वीकार किया और राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना दिया. उन्होंने कहा कि हम फिर भी चुप रहे और इस समस्या को हल होने दिया.
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर हिंदू देवताओं के विग्रह, श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा के अधिकार की मांग को लेकर कुछ महिलाओं ने वाराणसी की कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था. वाराणसी कोर्ट की ओर से सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है. वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. वहीं, शाही ईदगाह मस्जिद का मामला भी मथुरा की जिला अदालत में है.
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