भारत
ज्ञानवापी केस: वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज, मामला सुनवाई योग्य माना
jantaserishta.com
17 Nov 2022 5:24 PM IST

x
वाराणसी (उत्तर प्रदेश) (आईएएनएस)| वाराणसी कोर्ट ने गुरुवार को अंजुमन मस्जिद समिति की अर्जी को खारिज कर दिया, मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ज्ञानवापी परिसर का कब्जा हिंदुओं को सौंपने से जुड़ा मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि इस मुकदमे पर सुनवाई संभव है। आवेदन को खारिज करते हुए, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने मामले को 2 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया, यानी अब हिन्दुओं की याचिका पर सुनवाई 2 दिसंबर को की जाएगी। इससे पहले कोर्ट ने 27 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यहां आपको बता दें कि, भगवान विश्वेश्वर विराजमान (स्वयंभू) ने किरण सिंह के माध्यम से मुकदमा दायर किया है, जो विश्व वैदिक सनातन संघ (वीवीएसएस) के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हैं। दायर याचिका में प्रार्थना की गई है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का कब्जा हिंदुओं को सौंप दिया जाए और वादी को कथित तौर पर 16 मई को मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए 'शिव लिंग' की पूजा करने की अनुमति दी जाए।
यहा ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, यह एक अलग मुकदमा है जो 5 हिंदू महिला उपासकों द्वारा वाराणसी कोर्ट के समक्ष लंबित एक अन्य मुकदमे से जुड़ा नहीं है।
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





