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प्रयागराज: वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। फैसला तीन अगस्त को सुनाया जाएगा। तब तक सर्वेक्षण पर रोक भी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने लगातार दूसरे दिन मामले पर सुनवाई की। हिन्दू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों के साथ ही वाद दाखिल करने वाली महिलाओं के वकील भी मौजूद रहे। यूपी सरकार के महाधिवक्ता और एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आलोक त्रिपाठी भी उपस्थित रहे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला 3 अगस्त तक सुरक्षित रखा है और तब तक सर्वे के लिए रोक लगाई गई है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने ये बात कही है
#WATCH | Allahabad High Court reserves verdict on ASI survey of Gyanvapi mosque complex till August 3, stay on survey till then", says Advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in the Gyanvapi mosque case https://t.co/3baR7bBoLK pic.twitter.com/wgdPapI8v2
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 27, 2023
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